बिहार में SIR से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई. कोर्ट ने आधार, राशन और वोटर्स ID को मतदाता की पहचान के लिए मान्य करने का दिया था सुझाव. चुनाव आयोग की दलील, सिर्फ आधार, राशन कार्ड या वोटर ID के जरिये किसी का नाम सूची में शामिल करना संभव नहीं.