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Delhi High Court on Telegram: दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को लगा बड़ा झटका

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट-यूजी (NEET-UG) री-एग्जाम से जुड़े पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को बरकरार रखा है। कोर्ट ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार के कदम को सही ठहराया है।

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