भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से नाम कटने वाले पुराने मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भरने को लेकर बने भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया है। आयोग ने 3 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि जिन पुराने मतदाताओं के नाम मसौदा (ड्राफ्ट) वोटर लिस्ट में गायब हैं,