पश्चिम बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि जिन लोगों की अपील अपीलीय ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर ली है, उन्हें वोट देने दिया जाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ अपील लंबित होने के आधार पर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा।